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MLA अभय सिंह केस: हाईकोर्ट के जजों का अलग-अलग फैसला, एक ने किया बरी तो दूसरे ने सुनाई तीन वर्ष की सजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रसास के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। मामले में दो जजों ने अलग अलग अपना फैसला सुनाया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रसास के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। मामले में दो जजों ने अलग अलग अपना फैसला सुनाया है। जस्टिस मसूदी ने विधायक अभय सिंह को तीन वर्ष की सजा सुनाई है, जबकि जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने विधायक अभय सिंह को बरी करने का फैसला सुनाया। दो फैसले आने के बाद अब यह प्रकरण चीफ जस्टिस की बेंच में जाएगा। क्योंकि ऑर्डर में दोनों जजों का निर्णय अलग-अलग है।

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यह मामला वर्ष 2010 में हत्या के प्रयास के एक मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें गोसाईगंज अयोध्या के समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह नामजद हुए थे। ऐसे में अगर 3 वर्ष की सजा कायम रहती है, तो अभय सिंह के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी होगी।

जा सकती है विधायकी
बता दें कि, सपा के बागी विधायक अभय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हत्या के प्रयास के एक मामले में अभय सिंह नामजद हुए थे। उसी में शुक्रवार को निर्णय आया है। अब यदि तीन वर्ष की सजा कायम रही तो अभय सिंह का विधायक पद चला जाएगा।

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