यूपी (UP) के बहराइच जिले (Bahraich District) की महसी विधानसभा सीट (Mahsi Assembly Seat) से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह (BJP MLA Sureshwar Singh) को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने करीब 22 साल पुराने मामले में दो साल की सजा और 25 सौ रुपए का अर्थदंड लगाया है।
बहराइच। यूपी (UP) के बहराइच जिले (Bahraich District) की महसी विधानसभा सीट (Mahsi Assembly Seat) से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह (BJP MLA Sureshwar Singh) को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने करीब 22 साल पुराने मामले में दो साल की सजा और 25 सौ रुपए का अर्थदंड लगाया है। बता दें कि पूरा मामला तत्कालीन SDM को धमकाने से जुड़ा है। कोर्ट ने विधायक को इस मामले में दोषी करार दिया है। अब सजायाफ्ता होने के बाद विधायकी भी जानी तय है।
22 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए एसीजीएम एमपी-एमएलए की कोर्ट (MP-MLA Court) ने यह सजा सुनाई है। विधायक के खिलाफ 2 सितंबर 2002 में हरदी थाने में एसडीएम ने मुकदमा दर्ज कराया था। सुरेश्वर सिंह (Sureshwar Singh) मौजूदा समय में बीजेपी (BJP) से महसी विधानसभा सीट (Mahsi Assembly Seat) से विधायक हैं। सजा का ऐलान होने के बाद विधायक के चाहने वालों की बहराइच आवास पर भीड़ लगी है।