मध्य प्रदेश में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहनों की चाहे वे नई हो या पुरानी किसी भी वाहन की पीयूसी जांच नहीं होगी। बताते चले कि मध्य प्रदशे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए पूरे प्रदेश में तीन महीने का अभियान चलाया जाएगा।
भोपाल। मध्य प्रदेश में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहनों की चाहे वे नई हो या पुरानी किसी भी वाहन की पीयूसी जांच नहीं होगी। बताते चले कि मध्य प्रदशे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए पूरे प्रदेश में तीन महीने का अभियान चलाया जाएगा। वहीं परिवहन विभाग के जारी आदेश में जिन वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगी है, उन्हें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और वाहन पोर्टल की सभी ऑनलाइन सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी।
बताते चले कि पहले ही केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के हिसाब से, 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत सभी वाहनों में एचएसआरपी प्लेट लगाना जरुरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश भी दे दिया है।