यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी और भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
Mukhtar Ansari News: गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बसपा सांसद और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर कुछ देर में फैसला आने की संभावना है। आइए जानते हैं कि मुख्तार आंसरी को किस मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।
बता दें कि, यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी और भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था। इस मामले में साल 2012 में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था।
एके-47 से किया गया था कृष्णानंद राय पर हमला
बता दें कि, 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना इलाके सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों पर एके-47 से हमला किया गया था। इस दौरान 400 से ज्यादा राउंड गोलिया चलीं थीं। इसमें कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की हत्या की गयी थी। चुनावी रंजिश के कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल को आरोपी बनाया गया था। दरअसल अंसरी ब्रदर्स के प्रभाव वाली मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 2002 में अफजाल अंसारी को हराकर कृष्णानंद राय ने जीत हासिल की थी।