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लोकसभा के बाद राज्यसभा में पारित हुआ दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक

लोकसभा (Lok Sabha) के बाद राज्यसभा में भी दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) संशोधन विधेयक पारित हो गया। लोकसभा में 30 मार्च को यह संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इस बिल में दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) अधिनियम,1957 में संशोधन करने मांग की गई थी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। लोकसभा (Lok Sabha) के बाद राज्यसभा में भी दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) संशोधन विधेयक पारित हो गया। लोकसभा में 30 मार्च को यह संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इस बिल में दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) अधिनियम,1957 में संशोधन करने मांग की गई थी।

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ताकि दिल्ली के तीन नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत किया जा सके। इस विधेयक को पेश करते हुए गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने कहा कि एमसीडी के साथ आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने सौतले तरीके से व्यवहार किया है। ऐसे में तीनों क्षेत्रों में काम करने के लिए एमसीडी का विलय जरूरी है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास और दूतावास जैसे महत्वपूर्ण स्थान है ऐसे में एमसीडी का सुचारु रूप से काम करना जरूरी है। साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार की हमसे दुश्मनी हो सकती है लेकिन दिल्ली की जनता से क्या दुश्मनी है?

 

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