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New Income Tax Rules: PF खाते दो हिस्सों में बंटेंगे, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानिए कैसे होगी ब्याज की गणना?

पीएफ खाता: सरकार ने पीएफ खाते को दो हिस्सों में बांटने की अधिसूचना जारी की है. इसके ब्याज की गणना कैसे की जाएगी इसकी जानकारी यहां दी गई है।

By प्रीति कुमारी 
Updated Date

पीएफ खाता: केंद्र सरकार ने नए आयकर नियमों को अधिसूचित किया है, जिसके तहत मौजूदा भविष्य निधि खातों (पीएफ खातों) को दो अलग-अलग खातों में विभाजित किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें एक निश्चित सीमा से अधिक भविष्य निधि (पीएफ) में जमा ब्याज आय पर कर लगेगा। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनका पीएफ खाते में एक साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा योगदान है। सीबीडीटी के मुताबिक नए नियम को लागू करने के लिए मौजूदा पीएफ खातों को दो अलग-अलग खातों में बांटा जाएगा।

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New income tax rules come into effect from September 1. Latest changes explained

क्या है नया नियम?
नए नियम के तहत, गैर-कर योग्य पीएफ योगदान में इस वर्ष मार्च तक की शेष राशि होगी और व्यक्ति द्वारा 2021-22 और पिछले वर्षों में किया गया योगदान, जो कर योग्य योगदान खाते में शामिल नहीं है और जो सीमा के भीतर है . सीमा से अधिक जमा की गई राशि को कर योग्य योगदान खाते में जमा किया जाएगा और उस पर अर्जित ब्याज पर कर लगेगा। नए नियम अगले साल 1 अप्रैल से लागू होंगे।

New income tax rules: 5 changes that will come into effect today - BusinessToday

टैक्स फ्री ब्याज की सीमा 2.5 लाख तय सरकार के अनुमान के मुताबिक ज्यादा आय वाले करीब 1,23,000 लोगों को उनके भविष्य निधि खाते में 50 लाख रुपये से ज्यादा टैक्स फ्री ब्याज मिल रहा है इस साल के बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भविष्य निधि योगदान पर कर-मुक्त ब्याज सीमा 2.5 लाख रुपये तय की थी। अगर किसी व्यक्ति के खाते में नियोक्ता का योगदान नहीं है, तो उसके लिए सीमा 5 लाख रुपये होगी।

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