मुंबई कोर्ट (Mumbai Court) ने लोकसभा सांसद नवनीत राणा (Lok Sabha MP Navneet Rana) के ख़िलाफ़ गैर-जमानती वारंट जारी (Non-Bailable Warrant Issued) किया है। बता दें कि नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पिता के ख़िलाफ़ फर्ज़ी जाति प्रमाणपत्र मामले (Fake Caste Certificate Cases) में नया गैर-जमानती वारंट जारी (Non-Bailable Warrant Issued) किया है।
मुंबई। मुंबई कोर्ट (Mumbai Court) ने लोकसभा सांसद नवनीत राणा (Lok Sabha MP Navneet Rana) के ख़िलाफ़ गैर-जमानती वारंट जारी (Non-Bailable Warrant Issued) किया है। बता दें कि नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पिता के ख़िलाफ़ फर्ज़ी जाति प्रमाणपत्र मामले (Fake Caste Certificate Cases) में नया गैर-जमानती वारंट जारी (Non-Bailable Warrant Issued) किया है।
इससे पहले भी कोर्ट ने सितंबर में राणा और उनके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। आरोप है कि सांसद नवनीत राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर जाली जाति प्रमाण पत्र बनाया और अमरावती सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। जानकारी के मुताबिक, जिस सीट से नवनीत राणा चुनी गई हैं, वो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अमरावती के सांसद राणा और उनके पिता के खिलाफ वारंट की तामील के लिए और समय मांगा। हालांकि, अदालत ने पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने दोनों के खिलाफ नए सिरे से गैर जमानती वारंट जारी (Non-Bailable Warrant Issued) किया। अदालत ने NBW पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामले को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।
मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन (Mulund Police Station) में दर्ज शिकायत के अनुसार, राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) के साथ फर्जीवाड़ा किया क्योंकि जिस सीट से वह चुनी गई हैं वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने 2021 में अमरावती के सांसद को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया था।