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निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह कोर्ट ने सुनाई सात साल जेल की सजा, जानें क्या था मामला?

यूपी विधान परिषद (UP Legislative Council) के निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह (Akshay Pratap Singh) उर्फ गोपालजी को स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को सात साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अक्षय प्रताप सिंह को ये सजा फर्जी पते के आधार पर हथियार का लाइसेंस लेने के मामले में सुनाई गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रतापगढ़। यूपी विधान परिषद (UP Legislative Council) के निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह (Akshay Pratap Singh) उर्फ गोपालजी को स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को सात साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अक्षय प्रताप सिंह को ये सजा फर्जी पते के आधार पर हथियार का लाइसेंस लेने के मामले में सुनाई गई है।

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इससे एक दिन पहले ही प्रतापगढ़ की एमपी/एमएलए एफटीसी कोर्ट (MP/MLA FTC Court) ने अक्षय प्रताप सिंह को इस मामले में दोषी ठहराया था। पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया था। निवर्तमान एमएलसी (MLC) अक्षय प्रताप सिंह (Akshay Pratap Singh) ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक (Jansatta Dal loktantrik) से एमएलसी (MLC) का पर्चा भी भरा है। अक्षय प्रताप सिंह के कोर्ट में मौजूद न रहने के कारण कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 23 मार्च की तिथि मुकर्रर की थी।

कोर्ट ने पुलिस अफसरों और राजस्व कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बता दें कि नगर कोतवाली में 6 सितंबर 1997 को एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह (Akshay Pratap Singh) के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में खुलासा हुआ था कि गोपालजी ने शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए अपना पता बस अड्डा, नगर कोतवाली प्रतापगढ़ दर्शाया था, लेकिन उनका पता कुछ और है। एमपी-एमएलए और एफटीसी द्वितीय बलरामदास जायसवाल की कोर्ट ने पाया था कि निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी ने तथ्य छिपाकर गलत पते पर शस्त्र लाइसेंस हासिल किया था।

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