पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ने के बाद आप लिंक कराना भूलना नहीं। 30 जून 2023 तक इसका लास्ट दिन है। अब टैक्सपेयर्स 30 जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक कर सकेंगे।
PAN-Aadhar Linking: पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ने के बाद आप लिंक कराना भूलना नहीं। 30 जून 2023 तक इसका लास्ट दिन है। अब टैक्सपेयर्स 30 जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक कर सकेंगे।
बताया जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी, अगर आप इस जरूरी काम को 30 जून से पहले नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
इस स्थिति में आप पैन कार्ड से जुड़े कई जरूरी कार्यों को नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड इनऑपरेटिव होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से लेकर बड़ी ट्रांजैक्शन करने में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
बताया जा रहा है कि अगर आप अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाएगा. जुर्माने का प्रावधान 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक है. बार-बार इस्तेमाल करने वाले पैनधारक को जेल भी हो सकती है. इसलिए 31 मार्च 2023 की तारीख को नोट कर लें. और अगर अभी तक पैन लिंक नहीं है तो जरूर करा लें।