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संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की मिली इजाजत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने संभल की जामा मस्जिद (Jama Masjid) की रंगाई पुताई व लाइटिंग का एएसआई (ASI) को आदेश दिया है। रमजान (Ramadan) के मौके पर जामा मस्जिद (Jama Masjid) की सफेदी और लाइटिंग की हाईकोर्ट ने अनुमति दी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

संभल । इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने संभल की जामा मस्जिद (Jama Masjid) की रंगाई पुताई व लाइटिंग का एएसआई (ASI) को आदेश दिया है। रमजान (Ramadan) के मौके पर जामा मस्जिद (Jama Masjid) की सफेदी और लाइटिंग की हाईकोर्ट ने अनुमति दी है। एएसआई (ASI) को एक सप्ताह की मोहलत दी है।

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संभल जामा मस्जिद (Sambhal Jama Masjid) की रंगाई-पुताई की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court)  में सोमवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई को 12 मार्च के लिए टाल दिया था। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एएसआई (ASI)  ने जांच रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कहा था कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है। जांच के दौरान मस्जिद में गंदगी व कुछ जगहों पर झाड़ियां उगी पाई गईं हैं। इसके फोटोग्राफ भी एएसआई (ASI) ने कोर्ट में दाखिल किए गए थे।

कोर्ट ने एएसआई (ASI)  को मस्जिद की सफाई व उगी हुईं झाड़ियों को साफ करने का निर्देश दिया था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने एएसआई (ASI) की जांच रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति दाखिल करने के लिए समय लिया था। हिंदू पक्ष ने भी एफिडेविट फाइल करने के लिए समय लिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनवाई को 12 मार्च तक के लिए टाल दिया था। बुधवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई (ASI)  को मस्जिद की रंगाई पुताई और लाइटिंग कराने का आदेश दिया है।

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