Rules Against Deepfake: डीपफेक (Deepfake) के बढ़ते मामलों को लेकर भारत सरकार काफी गंभीर है। इस पर रोक लगाने के लिए अब नए नियम लागू करने की तैयारी चल रही है। नए नियमों के लागू होने के बाद डीपफेक बनाने वालों पर तो कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नियमों की जद में आएंगे।
Rules Against Deepfake: डीपफेक (Deepfake) के बढ़ते मामलों को लेकर भारत सरकार काफी गंभीर है। इस पर रोक लगाने के लिए अब नए नियम लागू करने की तैयारी चल रही है। नए नियमों के लागू होने के बाद डीपफेक बनाने वालों पर तो कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नियमों की जद में आएंगे।
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि, डीपफेक कंटेंट की जांच के लिए सरकार अधिकारी की नियुक्ति करने वाली है और दिसंबर के पहले सप्ताह में इसको लेकर एक नया नियम लागू किया जाएगा। जिसके तहत ये अधिकारी इस तरह के कंटेंट को मॉनिटर करेंगे और शिकायतों का समय पर निपटारा करेंगे।
बता दें कि बीते दिनों साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था। इसके कई लोगों के डीपफेक वीडिया सामने आए थे। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सख्त रूख अपनाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर (Union Minister Rajiv Chandrashekhar) ने इंटरनेट की सभी प्रमुख कंपनियों के साथ एक लंबी बैठक की है और उनके साथ डीपफेक का मुद्दा उठाया है।
आईटी नियम डीपफेक से निपटने के लिए पर्याप्त
केंद्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा कि इंटरनेट की सभी प्रमुख कंपनियां इस बात पर सहमत हैं कि आईटी अधिनियम के तहत मौजूदा आईटी नियम डीपफेक से निपटने के लिए पर्याप्त है। देश के आईटी अधिनियम का पालन करना टेक और सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी है।
उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को सूचित किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और भारत सरकार एक ‘सात नियम अधिकारी’ को नामित करेगी और सभी प्लेटफार्मों से 100% अनुपालन की अपेक्षा करेगी। बाल यौन शोषण कंटेंट के अलावा अब डीपफेक को भी बैन किया जाएगा।
चन्द्रशेखर ने स्पष्ट किया कि, अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीपफेक वीडियो शेयर किया जाता है और इसकी शिकायत की जाती है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 36 घंटे के भीतर इसे हटाना होगा। साथ ही कंटेंट को भी बैन करना होगा।