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Breaking- सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को दी 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के एक मामले में बीते एक साल जेल में बंद सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है। उनको यह जमानत (Bail)  स्वास्थ्य आधार पर गिरती हुई सेहत में सुधार के लिए दिया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के एक मामले में बीते एक साल जेल में बंद सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है। उनको यह जमानत (Bail)  स्वास्थ्य आधार पर गिरती हुई सेहत में सुधार के लिए दिया गया है। बीते कुछ दिनों से जैन की तबियत खराब थी। गुरुवार (25 मई) को वह जेल के वाशरूम में चक्कर खाकर गिर पड़े थे जिसके बाद उनको एलएनजेपी अस्पताल (LNJP Hospital) में भर्ती कराया गया।

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में उनकी जमानत को लेकर की जाने वाली सुनवाई का ईडी ( ED) ने विरोध किया। ईडी ( ED)  की तरफ से पेश वकील ने कहा सत्येंद्र जैन(Satyendar Jain)  दिल्ली सरकार में जेल और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं लिहाजा एलएनजेपी अस्पताल (LNJP Hospital) की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमारी मांग है कि एम्स के डॉक्टरों का एक स्वत्रंत मेडिकल बोर्ड उनके स्वास्थ्य की जांच करे और उसके आधार पर अगर ऐसा लगता है कि उनको जमानत दी जानी चाहिए तो अदालत अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।

ईडी ( ED) की तरफ से पेश वकील को सुनने के बाद कोर्ट ने सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain)  को 6 हफ्तों को अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी। कोर्ट ने उनको सशस्त्र जमानत दी है।

अदालत की कार्यवाही में क्या हुआ?

अदालत में सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain)  की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) पेश हुए। उन्होंने कहा कि मैं आज सिर्फ स्वास्थ्य आधार पर जमानत दिए जाने की मांग कर रहा हूं। इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसीटर जनरल पी एस राजू (Additional Solicitor General PS Raju) ने कहा कि एम्स के पैनल की तरफ से स्वास्थ्य जांच हो। हम LNJP की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते है, यह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, डॉक्टरों को जानते हैं। इनकी जांच एम्स या RML के पैनल से जांच की जाए।

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