राजद्रोह को अपराध मानने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) को बड़ा झटका लगा है।
नई दिल्ली। राजद्रोह को अपराध मानने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राजद्रोह कानून (Sedition Law) की वैधता की जांच को स्थगित करने के केंद्र के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि नया कानून एक स्थायी समिति के समक्ष विचार के लिए लंबित है। इसलिए अभी इस अनुरोध को नहीं स्वीकार सकते हैं। वहीं, उन्होंने राजद्रोह को अपराध बनाने वाली IPC की धारा 124A (Section 124A of the Indian Penal Code) पर सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि वह राजद्रोह कानून (Sedition Law) को अपराध मानने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (Section 124A of the Indian Penal Code) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कम से कम पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ (Constitution Bench) के पास भेजने पर सहमत है।