सॉफ्ट पोर्नोग्राफ़ी (soft pornography case) बनाने और अपलोड करने के मामले में फंस चुके बिजनेसमैन राज कुंद्रा को भले ही जमानत मिल गई हो लेकिन एक बार फिर शर्लिन चोपड़ा (Sherlin Chopra) ने राज की मुस्किलों में इजाफा कर दिया है। गुरुवार को शर्लिन ने राज कुंद्रा और शिल्पा के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया था।
Bollywood news: सॉफ्ट पोर्नोग्राफ़ी (soft pornography case) बनाने और अपलोड करने के मामले में फंस चुके बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) को भले ही जमानत मिल गई हो लेकिन एक बार फिर शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) ने राज की मुस्किलों में इजाफा करने की सोची तो उनका ये दाव उल्टा पड़ गया। दरअसल, गुरुवार को शर्लिन ने राज कुंद्रा और शिल्पा के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया था।
आपको बता दें, इसके पहले वे अपने वकील के साथ जुहू पुलिस स्टेशन (Juhu Police Station) पहुंची थीं। जहां उन्हें राज के खिलाफ काम का भुगतान न करने की नई शिकायत दर्ज करवानी थी। इसी मामले में शर्लिन (Sherlyn Chopra) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी कहा था, लेकिन शर्लिन (Sherlyn Chopra) के इस कदम से राज और शिल्पा नाराज हो गए। अब उनके वकील ने शर्लिन पर मानहानि का मुकदमा (defamation suit)करने की चेतावनी दी है।
शिल्पा और राज के वकील ने बयान जारी करते हुए कहा है कि- ‘शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) जो भी वक्तव्य दे रही हैं। वे कानून के दायरे में होना चाहिए। मेरे मुवक्किल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उन्हें बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। पब्लिकली शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) द्वारा कही गई हर बात का इस्तेमाल कोर्ट में उनके खिलाफ किया जाएगा। उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग (criminal proceedings) के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे।
शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) को अगस्त में राज कुंद्रा पोर्न फिल्म केस (Raj Kundra Porn Film Case) मुंबई क्राइम ब्रांच (Mumbai Crime Branch) की प्रॉपर्टी सेल ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उनसे करीब 8 घंटे पूछताछ की गई थी। गाैरतलब है कि अप्रैल 2021 में शर्लिन ने राज कुंद्रा (Raj Kundra) के खिलाफ यौन उत्पीड़न (Sexual Harrasment) के लिए FIR दर्ज करवाई थी। इसके बाद राज पर IPC की धारा R/W 384, 415, 420, 504 और 506, 354 (A) (B) (D), 509, भारतीय दंड संहिता की 67, 67 (A), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008, महिला के अभद्र प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 की धारा 376 के तहत आरोप लगाया गया था। शर्लिन, राज के खिलाफ जबरदस्ती घर में घुसने और किस करने जैसे गंभीर आरोप लगा चुकी हैं।