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SC का सख्त आदेश, महामारी के दौरान रिहा किये गये कैदी जल्द से जल्द करे सरेंडर

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। पिछले साल 2020 के मार्च के ​महीने में देख में लाकडाउन लग गया था। ये लाकडाउन कोरोना माहामारी के कारण पूरे देश में लगा दिया गया था। कोरोना माहामारी के कारण पूरा विश्व इस बिमारी के चपेट में था। ये एक संक्रमण से फैलने वाली बिमारी है। ये बिमारी अभी भी पूर्ण रुप से खत्म नहीं हुई है। हालांकि इस बिमारी को खत्म करने के लिए कई देशों ने कोरोना की वैक्सिन बना ली है, और टीकाकरण का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है।

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भारत ने भी कोरोना की स्वदेशी वैक्सिन बना ली है। आज से देश भर में टीकाकरण का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। इस दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश से 2674 विचाराधीन कैदियों को सरेंडर करने का आदेश ने दिया है। 15 दिन के अंदर इन कैदियों को सरेंडर करना होगा। शीर्ष अदालत ने सोमवार को इस बाबत आदेश दिया है। कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के चलते इन कैदियों को जमानत दी गई थी।

इनको उच्च न्यायलय ने 2 से 13 नवंबर, 2020 के बीच चरणबद्ध तरीके से सरेंडर करने को कहा था। अब शीर्ष अदालत ने इन सभी कैदियों को सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोरोना के कारण इन कैदियों को रिहा किया गया था, किन्तु कोरोना का खतरा कम होने के कारण उन्हें वापस जेल जाने का आदेश दिया गया है। दूसरी तरफ, भारत में एक दिन में कोरोना के 15,510 नए केस सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की तादाद 1.11 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं, लगातार पांचवे दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है और यह 1,68,627 पर पहुंच गई है।

 

 

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