सुपरटेक ट्विन टावरों (Supertech Twin Towers) को गिराने की समय सीमा को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने बढ़ा दी है। इसके लिए तीन महीने का और समय दिया गया है। कोर्ट ने ये फैसला टॉवरों को गिराने का काम करने वाली एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग के अनुरोध पर लिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने टॉवरों को गिराने का समय अब 28 अगस्त 2022 तय कर दिया है।
नई दिल्ली। सुपरटेक ट्विन टावरों (Supertech Twin Towers) को गिराने की समय सीमा को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने बढ़ा दी है। इसके लिए तीन महीने का और समय दिया गया है। कोर्ट ने ये फैसला टॉवरों को गिराने का काम करने वाली एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग के अनुरोध पर लिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने टॉवरों को गिराने का समय अब 28 अगस्त 2022 तय कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने नोएडा प्राधिकरण को अदालत के आदेश के अनुपालन पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अभी तक इन टावर्स को 22 मई को गिराया जाना प्रस्तावित था। बता दें कि, 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सुपरटेक ट्विन टॉवर को गिराने के आदेश दिया था।
वहीं, टावर गिराने का काम कर रही एडिफिस इंजीनियरिंग ने 22 मई को टावर को गिराए जाने की बात को असंभव बताया था। इसके बाद बिल्डर ने अतिरिक्त तीन महीने का और समय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में अर्जी लगा दी थी। वहीं, अब इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने 28 अगस्त 2022 की तारीख तय की है।