HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट का विधानसभा स्पीकर को अहम निर्देश, केस के निपटारे की समय सीमा तय करें

शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट का विधानसभा स्पीकर को अहम निर्देश, केस के निपटारे की समय सीमा तय करें

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर (Maharashtra Assembly Speaker) से कहा कि वह अगले हफ्ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करें।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर (Maharashtra Assembly Speaker) से कहा कि वह अगले हफ्ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करें। इस सुनवाई में वह मामले के निपटारे की समय सीमा तय करें। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने 2 हफ्ते बाद मामले को अपने पास सुनवाई के लिए लगाते हुए कहा कि स्पीकर कार्यालय उन्हें उस दिन अपनी तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

पढ़ें :- SC ने मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा बढ़ाने की पंजाब सरकार की याचिका किया खारिज, बताया एजुकेशन सिस्टम के साथ फ्रॉड है...

अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रह सकता अयोग्यता का मामला

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा कि अयोग्यता  मामला (Disqualification Case) अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रह सकता। उद्धव ठाकरे गुट (Uddhav Thackeray Faction)  के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में याचिका दायर कर की है। इस याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के 11 मई के आदेश के बावजूद स्पीकर कार्यालय ने शिंदे कैंप के विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई को तेज नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा कि वह महाराष्ट्र राजनीतिक विवाद (Maharashtra Political Controversy) पर फैसला सुनाते समय अपनी ओर से जारी निर्देशों का सम्मान किए जाने की उम्मीद करता है। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसले में देरी पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने कहा कि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की गरिमा का सम्मान करना चाहिए।

एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और निशान दिए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल

पढ़ें :- NCP ने शिंदे कैबिनेट छोड़ने की दी धमकी, अजित पवार गुट बोला-या तो तानाजी रहेंगे या फिर हम

उद्धव ठाकरे गुट (Uddhav Thackeray Faction) ने पार्टी और उसका चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को दिए जाने के खिलाफ भी याचिका दाखिल की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud)  ने 3 हफ्ते बाद मामले में सुनवाई की बात कही है। उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)   में दाखिल याचिका में चुनाव आयोग (Election Commission) का फैसला रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विधायक दल में हुई टूट को पार्टी की टूट कहना गलत है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...