सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीआई (CBI) की ओर से जांच की गई पश्चिम बंगाल में भर्ती अनियमितताओं के मामले (West Bengal Recruitment Irregularities Case) में टीएमसी नेता कुंतल घोष (TMC leader Kuntal Ghosh) को जमानत दे दी है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीआई (CBI) की ओर से जांच की गई पश्चिम बंगाल में भर्ती अनियमितताओं के मामले (West Bengal Recruitment Irregularities Case) में टीएमसी नेता कुंतल घोष (TMC leader Kuntal Ghosh) को जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि मामले के लंबित रहने के दौरान वह कोई सार्वजनिक पद नहीं संभालेंगे और मामले के बारे में मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे।