नई दिल्ली। देश की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को कहा कि अदालतों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जमानत आदेश पर रोक लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में न्यायमूर्ति अभय एस ओका (Justice Abhay S Oka) और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (Justice Augustine George Masih) की पीठ