कोच्चि : केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने 17 साल की लड़की के साथ बार-बार रेप करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि भले ही उनकी शादी मुस्लिम धार्मिक रीति-रिवाजों से हुई हो, फिर
कोच्चि : केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने 17 साल की लड़की के साथ बार-बार रेप करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि भले ही उनकी शादी मुस्लिम धार्मिक रीति-रिवाजों से हुई हो, फिर