टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ट्राई की तरफ से टेलीकॉम कंपनी (Telecom Company) कंपनियों को फ्रॉड कॉल और मैसेज (Fraud calls and messages) को रोकने का निर्देश दिये गए थे। इसके बावजूद कंपनियां इस काम में पूरी तरह से विफल रही। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने टेलीकॉम कंपनियों पर करीब 35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
Fraud Call-Massage : टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ट्राई की तरफ से टेलीकॉम कंपनी (Telecom Company) कंपनियों को फ्रॉड कॉल और मैसेज (Fraud calls and messages) को रोकने का निर्देश दिये गए थे। इसके बावजूद कंपनियां इस काम में पूरी तरह से विफल रही। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने टेलीकॉम कंपनियों पर करीब 35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
दरअसल, ट्राई ने पिछले माह सभी टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) को फर्जी कॉल और मैसेज से छुटकारा देने के लिए एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का निर्देश दिया था, जिससे फर्जी कॉल और मैसेज से ग्राहकों (Fraud calls and messages) को छुटकारा दिलाया जा सके। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां इस काम में पूरी तरह से फेल रही हैं। राज्यसभा में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Telecom Minister Ashwini Vaishnav) ने बताया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स (Telecom Operators) ने नियमों का उल्लंघन करके फर्जी कॉल और मैसेज करने वाले करीब कनेक्शन को काट दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स (Telecom Operators) की ओर से साल 2021 में 15,382 मोबाइल कनेक्शन और साल 2022 में 32,032 मोबाइल कनेक्शन (Mobile Connection) को काटने का काम किया गया है। इसके अलावा फर्जी कॉल और मैसेज को रोकने में नाकाम रहीं टेलीकॉम कंपनियों पर 34.99 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।