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टेरर फंडिंग केस: दिल्ली की अदालत ने यासीन मलिक को दोषी करार दिया, इस दिन होगी सजा पर बहस

कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) को दिल्ली की एक अदालत ने टेरर फंडिंग मामले (Terror funding case) में दोषी ठहराया है। यासीनन मलिक (Yasin Malik) ने अदालत में खुद ही अपने गुनाहों को कबूल किया था। वहीं, अब यासीन मलिक (Yasin Malik)  की सजा पर 25 मई को बहस होगी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) को दिल्ली की एक अदालत ने टेरर फंडिंग मामले (Terror funding case) में दोषी ठहराया है। यासीनन मलिक (Yasin Malik) ने अदालत में खुद ही अपने गुनाहों को कबूल किया था। वहीं, अब यासीन मलिक (Yasin Malik)  की सजा पर 25 मई को बहस होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने एनआईए को कहा कि वह यासीन मलिक (Yasin Malik) की आर्थिक स्थिति का पता करे।

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साथ ही कोर्ट ने यासीन मलिक को भी अपनी संपत्ति के बारे में एफिडेविट देने को कहा है। बता दें कि, यासिन मलिक (Yasin Malik)  के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में गैरकानूनी गतिविधि निषेध कानून (यूएपीए) सहित आतंकवाद से जुड़े कई मामले दर्ज हैं विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें उन्होंने मलिक को दोषी करार दिया है।

गौरतलब है कि, पिछली सुनवाई के दौरान कश्मीर के अलगाववादी नेता मोहम्मद यासीन मलिक  (Yasin Malik) ने दिल्ली की एनआईएए कोर्ट में आतंकवाद से संबंधित अपने सभी गुनाहों को कबूल किया था। जिसके बाद अदालत ने सुनवाई 19 मई तक के लिए टाल दी थी। मलिक ने अदालत को बताया था कि वह उसके खिलाफ लगे आरोपों को चुनौती नहीं देगा।

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