एक महिला के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित को यहां की एक निचली अदालत ने इस शर्त पर जमानत दी कि वह रिहा होने के बाद गांव की सभी महिलाओं के कपड़े साफ करेगा। साथ ही आयरन कर उन्हें वापस करेगा।
झंझारपुर: देश का कोई भी कोना हो आज के टाइम में महिलाएं बच्चियां कहीं भी सेफ नहीं है। दरअसल, एक महिला के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास (rape attempts) के आरोपित को यहां की एक निचली अदालत ने इस शर्त पर जमानत (Bail on Condition) दी कि वह रिहा होने के बाद गांव की सभी महिलाओं के कपड़े साफ करेगा। साथ ही आयरन कर उन्हें वापस करेगा।
आपको बता दें, 20 वर्षीय युवक ललन कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद एडीजे अविनाश कुमार (ADJ Avinash Kumar) ने अपने आदेश में महिलाओं को सम्मान देने की सीख भी दी। ललन कपड़े धोने के पेशे से जुड़ा रहा है। कोर्ट से जारी आदेश के मुताबिक ललन को रिहा होने के 6 माह तक मुफ्त में गांव की महिलाओं के कपड़े धोने होंगे।
ललन 19 अप्रैल 2021 से हिरासत में है। उस पर 17 अप्रैल की रात गांव की एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। लौकहा थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल ने बताया है कि 17 अप्रैल की रात आरोपित युवक ने गांव की एक महिला के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म का प्रयास किया था। पीड़िता के बयान पर 18 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ने 19 अप्रैल को ही आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस पर सुनवाई के बाद एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) ने अपने आदेश में उसे 6 माह तक कपड़े धोने की सजा दी। कोर्ट ने उसके कामकाज पर नजर रखने का भी निर्देश दिया।