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गुजरात में जव जिहाद का कानून 15 जून से होगा लागू, दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा

गुजरात में जबरन धर्म परिवर्तन और धोखाधड़ी करके शादी करने वालों पर अब शिकंजा कसेगा। इसके लिए गुजरात सरकार लव जिहाद के कानून को लेकर आई है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लव जिहाद के कानून को मंजूरी दे दी है। 15 जून से यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। गुजरात में जबरन धर्म परिवर्तन और धोखाधड़ी करके शादी करने वालों पर अब शिकंजा कसेगा। इसके लिए गुजरात सरकार लव जिहाद के कानून को लेकर आई है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लव जिहाद के कानून को मंजूरी दे दी है। 15 जून से यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा।

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दरअसल, इस कानून को लागू करने के पीछे ये मकसद है कि कोई भी लालच, जबरदस्ती या फिर किसी तरह की हिंसा कर किसी का धर्म परिवर्तित ना करवा सके। बता दें कि हाल ही में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लव जिहाद कानून की मंजूरी पर मुहर लगा दी थी।

जिसके बाद राज्य में लव जिहाद को लेकर प्रभावी रूप से कानून बन गया था। वहीं, इस मामले के आरोपियों के खिलाफ 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। बता दें कि गुजरात विधानसभा में लव जिहाद बिल भारी हंगामे के बीच पास हुआ था।

गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप जाडेजा ने कहा कि जो लोग तिलक लगाकर हाथ में धागा बांधकर हिंदू या दूसरे धर्म की लड़की के साथ छल कपट करते हैं, अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

 

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