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टूलकिट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता जैकब को दी राहत, मिली ट्रांजिट बेल

By Manali Rastogi 
Updated Date

नई दिल्ली: किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट ने काफी विवाद पैदा कर दिए हैं. ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम आरोपियों पर लगातार शिकंजा कस रही है. इस बीच  टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. दरअसल, निकिता जैकब को कोर्ट ने तीन हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है. इस वजह से अब उन्हें दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है.

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हालांकि, हाईकोर्ट का कहना है कि अगर निकिता जैकब की गिरफ्तारी होती है, तो उन्हें 25 हजार के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है. बता दें कि बुधवार को जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने फैसला सुनाते हुए औरंगाबाद बेंच के फैसले का भी जिक्र किया. इसके बाद निकिता को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई. मालूम हो, दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.

निकिता जैकब पिछले कुछ दिनों से फरार चल रही हैं. हालांकि, उनकी ओर से कोर्ट में ये दलील पेश की गई है कि वो इस मामले में दिल्ली पुलिस का साथ देने को तैयार हैं, लेकिन वो गैर जमानती वारंट के खिलाफ अपील कर रही हैं ताकि वो सबूत जुटा सकें. आपको बताते चलें कि टूलकिट मामले में दिशा रवि को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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