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दो जन्म प्रमाण पत्र मामला: आजम खान, अब्दुल्ला और डॉ. तंजीन फात्मा दोषी करार

कोर्ट ने इस मामले में आजम खान, अब्दुल्ला अजाम और उनकी पत्नी तंजीन फात्मा को दोषी करार दिया है। वहीं, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

UP News: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ये झटका दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में लगा है। कोर्ट ने इस मामले में आजम खान, अब्दुल्ला अजाम और उनकी पत्नी तंजीन फात्मा को दोषी करार दिया है। वहीं, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। अब दोपहर तक कोर्ट फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी ठहराया है।

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बता दें कि, भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से गंज कोतवाली में दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 2019 में केस दर्ज कराया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान के बेटे के अलग अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है।

इस मामले में सपा नेता आजम खां के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा भी नामजद हैं। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। दोनों ओर से गवाही पूरी हो चुकी है। अदालत ने इस मामले में 18 अक्टूबर फैसले के लिए नियत की थी। हालांकि इससे बचने के लिए आजम खां सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जहां उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुकदमा ट्रांसफर अर्जी दायर की थी।

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