यूपी उपचुनाव के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की जांच करने और उन्हें मतदान करने से रोकने के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद में तीन और कानपुर में और मुजफ्फरनगर दो पुलिसवाले सस्पेंड किए गए हैं।
लखनऊ। यूपी उपचुनाव के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की जांच करने और उन्हें मतदान करने से रोकने के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद में तीन और कानपुर में और मुजफ्फरनगर दो पुलिसवाले सस्पेंड किए गए हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उत्तर प्रदेश चुनाव अधिकारियों को निष्पक्ष और सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दरअसल, समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर यूपी उपचुनाव के दौरान कुछ समुदायों को मतदान करने से रोकने की शिकायत की थी। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है।
अगर निर्वाचन आयोग का कोई जीता-जागता अस्तित्व है तो वो जीवंत होकर, प्रशासन के द्वारा वोटिंग को हतोत्साहित करने के लिए तुरंत सुनिश्चित करे:
– लोगों की आईडी पुलिस चेक न करे।
– रास्ते बंद न किये जाएं।
– वोटर्स के आईडी ज़ब्त न किये जाएं।
– असली आईडी को नक़ली आईडी बताकर जेल… pic.twitter.com/4Qddtlgc19— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 20, 2024
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यूपी के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी जारी किए थे निर्देश
इससे पहले, यूपी के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने उपचुनाव से संबंधित सभी पुलिस आयुक्तों व अधीक्षकों और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीएम) को जरूरी निर्देश जारी कर दिए थे। आयोग की ओर से अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया था कि समाजवादी पार्टी ने मतदाताओं की पहचान पुलिस बल द्वारा न किए जाने के संबंध में अनुरोध किया है।
इस संबंध में अवगत कराना है कि मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान पीठासीन अधिकारी और उनकी टीम ही करती है। मतदाताओं की पहचान पुलिस बल नहीं करता है। पुलिस बल का मुख्य उद्देश्य मतदान के दिन शांति-व्यवस्था स्थापित किया जाना है। आयोग ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए थे, ताकि बूथ पर किसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। इसी तरह से हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर-2023 में महिला व पर्दानशीं मतदाताओं की पहचान के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, उनका भी पालन सुनिश्चित किया जाए।