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UP News : पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर इलाहाबाद हाइकोर्ट का फैसला सुरक्षित, अब 24 जुलाई को सजा का एलान

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट अब इस मामले में 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। मामला गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act)से जुड़ा हुआ है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट अब इस मामले में 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। मामला गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act)से जुड़ा हुआ है।

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बता दें कि अफजाल अंसारी के छोटे भाई माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जिला अदालत ने सजा सुनाई थी। अफजाल भी उसमें सह आरोपी बनाया गया था। जिला अदालत ने अफजाल को चार साल की सजा सुनाई है। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर बुधवार को सुनवाई पूरी का कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

धोखाधड़ी के मामले में मुख्तार के दोनों बेटों को राहत, यूपी सरकार से किया  जवाब-तलब 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर और अब्बास को धोखाधड़ी के मामले में राहत दी है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ शुरू की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। याची की ओर से कोर्ट को बताया कि जिस मामले में उमर और अब्बास के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है, उस दौरान दोनों नाबालिग थे। लिहाजा, दोनों बेकसूर हैं। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए यूपी सरकार से जवाब-तलब किया है।

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