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UP News : दुष्कर्म मामले में जेल की सजा काट रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका खारिज

दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति (Former cabinet minister Gayatri Prasad Prajapati) को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने यह फैसला सुनाया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति (Former cabinet minister Gayatri Prasad Prajapati) को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ (Lucknow bench) ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस फ़ैज आलम ने यह फैसला सुनाया है।

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प्रजापति ने मामले में सत्र अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। साथ ही जमानत पर रिहा किए जाने की अर्जी भी दाखिल की थी। इस अर्जी पर 10 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे शुक्रवार को सुना दिया गया।

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