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UP News: सेवानिवृत्त IAS रामविलास यादव 20.36 संपत्ति को ED ने किया जब्त, जानें पूरा मामला

मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आरोप में पूर्व IAS रामविलास यादव यादव (Retired IAS Ramvilas Yadav) को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यादव और उनके परिवार की 20 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अटैच किया है। इनमें 18 करोड़ रुपये की चल और दो करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति हैं। ईडी (ED) ने यह कार्रवाई लखनऊ और उत्तराखंड के देहरादून में की है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आरोप में पूर्व IAS रामविलास यादव यादव (Retired IAS Ramvilas Yadav) को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यादव और उनके परिवार की 20 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अटैच किया है। इनमें 18 करोड़ रुपये की चल और दो करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति हैं। ईडी (ED) ने यह कार्रवाई लखनऊ और उत्तराखंड के देहरादून में की है।

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ईडी (ED) ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत उत्तराखंड में अतिरिक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त पूर्व आईएएस अधिकारी राम विलास यादव (Retired IAS Ramvilas Yadav) की 20.36 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है। आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यादव के खिलाफ सतर्कता प्रतिष्ठान, देहरादून द्वारा दर्ज की गई एफआईआर (FIR) के आधार पर ईडी (ED)  ने पीएमएलए (PMLA) जांच शुरू की थी।

ईडी ने 19 मई को किया था अरेस्‍ट

आरोप पत्र में कहा गया कि 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2016 के बीच की अवधि के दौरान, यादव ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से 78,51,777 रुपये कमाए। जबकि उनका खर्च 21.40 करोड़ रुपये था। ऐसे में उन पर आय से अधिक करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था। 20.61 करोड़ जो उनकी कानूनी आय के ज्ञात स्रोतों से 2,626 प्रतिशत अधिक था। ईडी ने 19 मई 2023 को यादव को गिरफ्तार किया था।

परिवार के सदस्यों के नाम पर थी प्रॉपर्टी

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पीएमएलए (PMLA) के तहत जांच से पता चला कि यादव द्वारा कमाए गए इस अवैध धन का इस्तेमाल अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर एक फ्लैट, जमीन के चार टुकड़े खरीदने में किया गया। इसके साथ ही लखनऊ, जनता विद्यालय में अपने घर की इमारतों के निर्माण पर भी खर्च किया गया। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, गुडंबा, लखनऊ, एक कॉम्प्लेक्स और दिवंगत रामकरण दादा मेमोरियल ट्रस्ट, गाजीपुर और चल संपत्ति में निवेश में भी इसका इस्तेमाल किया गया था।

ईडी (ED) ने कहा कि अपराध कर अर्जित आय की पहचान के बाद फ्लैट्स, जमीन के टुकड़ों और उस पर निर्माण के रूप में 18.33 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों और सावधि जमा (FD) के रूप में चल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश दिया जाएगा, क्‍योंकि आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर 2.03 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

सपा नेता अरुण यादव की संपत्ति होगी कुर्क

यूपी एसटीएफ टीम (UP STF Team) पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी सपा नेता अरुण यादव और उसके साथी सौरभ यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों की संपत्ति कुर्क होगी। जेसीपी कानून व्य़वस्था उपेंद्र कुमार आग्रवाल की कोर्ट में इस कार्रवाई को लेकर आदेश दिया गया है।

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