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UP News : BJP के पूर्व विधायक समेत चार दोषियों को करीब तीन साल की सजा सुनाई,जानें किस मामले में हुई सजा?

यूपी (UP) के फतेहपुर जिले (Fatehpur District) में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह (Former BJP MLA Vikram Singh) समेत चार समर्थकों को 2 साल 9 महीने की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

फतेहपुर। यूपी (UP) के फतेहपुर जिले (Fatehpur District) में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह (Former BJP MLA Vikram Singh) समेत चार समर्थकों को 2 साल 9 महीने की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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जानकारी के अनुसार घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र (Hussainganj Police Station Area) के बड़ागांव पोलिंग बूथ (Baragaon Polling Booth) की है। जहां 30 अप्रैल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह (Former BJP MLA Vikram Singh) अपने समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ में घुसकर कांस्टेबल आदेश कुमार से मारपीट की थी, जिस मामले में पुलिस ने कांस्टेबल के तहरीर पर पूर्व विधायक विक्रम सिंह(Former  MLA Vikram Singh), समर्थक कमल किशोर तिवारी, अमित तिवारी, शंकर दयाल उर्फ बच्चा तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था।

इस मामले की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह (Former BJP MLA Vikram Singh)  समेत चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2 साल 9 महीने की सज़ा सुनाई है। सज़ा के ऐलान के बाद कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। सहायक अभियोजन अधिकारी कामेश्वर प्रसाद लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह (Former BJP MLA Vikram Singh)  अपने समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ में घुसकर कांस्टेबल आदेश कुमार से मारपीट की थी।

कांस्टेबल के तहरीर पर पूर्व विधायक विक्रम सिंह (Former  MLA Vikram Singh) समेत चार लोगों पर IPC की धारा 147, 149, 332, 353, 323, 504, 506 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और 131, 134 (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमे की सुनवाई के बाद सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court)  ने IPC की धारा 353 में 2 साल की साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में 6 माह और 131-ख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 3 माह की साधारण कारावास की सज़ा सुनाई है। सज़ा के ऐलान के बाद कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी है। बता दें कि विक्रम सिंह फतेहपुर के सदर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं।

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