सिविल लाइंस थाने में छह साल पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) पर दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में साक्ष्य के अभाव में आजम खान (Azam Khan) को बरी कर दिया है।
नई दिल्ली। सिविल लाइंस थाने में छह साल पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) पर दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में साक्ष्य के अभाव में आजम खान (Azam Khan) को बरी कर दिया है।
लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) में तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी (SDM Sadar PP Tiwari) की ओर से सपा नेता आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज कराया गया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस पूरी हो चुकी थी।
मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के लिए सपा नेता आजम खान (Azam Khan) दोपहर में कोर्ट पहुंचे, जहां पर मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल (MP MLA Magistrate Court Shobhit Bansal) ने साक्ष्य के अभाव में सपा नेता को बरी कर दिया।