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UP Police New Transfer Policy: यूपी पुलिस की ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा हुआ बदलाव, अब ऐसे होगा तबादला

UP Police New Transfer Policy: यूपी के डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। पुलिसकर्मियों की नई ट्रांसफर नीति (New Transfer Policy of Policemen) मुताबिक, जिन पुलिस अधिकारियों की एक जिले में 3 साल की तैनाती पूरी हो गई है या फिर 31 मई 2024 तक 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे उन पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के मद्देनजर यह बदलाव किया गया है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

UP Police New Transfer Policy: यूपी के डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। पुलिसकर्मियों की नई ट्रांसफर नीति (New Transfer Policy of Policemen) मुताबिक, जिन पुलिस अधिकारियों की एक जिले में 3 साल की तैनाती पूरी हो गई है या फिर 31 मई 2024 तक 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे उन पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के मद्देनजर यह बदलाव किया गया है।

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नई ट्रांसफर नीति बताया गया है कि 31 मई 2022 से पूर्व विधानसभा चुनाव क्षेत्र में नियुक्त रह चुके पुलिसकर्मियों का भी ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा चुनाव में ड्यूटी दे रहा कोई पुलिस अधिकारी अगर अपने गृह जनपद में नियुक्त है तो उसका भी ट्रांसफर होगा। हालांकि, आगामी 6 महीने में रिटायर होने वाले पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत दी गई है। नई नीति में उन पुलिसकर्मियों को शामिल नहीं किया गया है, जो की 31 मई 2024 तक रिटायर होने वाले हैं। यानी 31 मई 2024 तक रिटायर होने वाले पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर नहीं होगा। इसके साथ ही मई 2024 तक रिटायर होने वाले पुलिसकर्मियों की चुनाव में ड्यूटी भी नहीं लगेगी।

डीजीपी के निर्देश पर एडीजी स्थापना ने आदेश जारी के मुताबिक अगर किसी पुलिसकर्मी को पिछले चुनावों में शिकायत के आधार पर ट्रांसफर किया गया हो या फिर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी हो तो उसे चुनाव में ड्यूटी पर शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी निरीक्षक या उप निरीक्षक की राजनीतिक दल के साथ पूर्वाग्रह या पक्षपात की शिकायत होने पर भी ट्रांसफर होगा।

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