HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द, जयंत चौधरी ने दोहरे मापदंड पर खड़ा किया था सवाल

बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द, जयंत चौधरी ने दोहरे मापदंड पर खड़ा किया था सवाल

समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान (Azam Khan) के बाद यूपी के एक और विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई है। मुजफ्फरनगर से भाजपा के खतौली विधायक विक्रम सैनी (BJP MLA Vikram Saini) की भी सदस्यता कर दी गई। पिछले दिनों कोर्ट ने विधायक को दो-दो साल की सजा सुनाई थी, हालांकि विधायक को तुरंत जमानत मिल गई थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान (Azam Khan) के बाद यूपी के एक और विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई है। मुजफ्फरनगर से भाजपा के खतौली विधायक विक्रम सैनी (BJP MLA Vikram Saini) की भी सदस्यता कर दी गई। पिछले दिनों कोर्ट ने विधायक को दो-दो साल की सजा सुनाई थी, हालांकि विधायक को तुरंत जमानत मिल गई थी। शुक्रवार को उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की कार्यवाई की गई। जल्द ही विक्रम सैनी (Vikram Saini) की सीट को विधानसभा सचिवालय रिक्त घोषित करेगा। इससे पहले सपा के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan)  को भी इसी तरह के मामले में सदस्यता समाप्त की गई थी। अब यहां उपचुनाव होना तय माना जा रहा है।

पढ़ें :- आपके भाषण ‘मुंह में राम, बगल में छुरी’ जैसे लगते हैं... अखिलेश यादव पर केशव मौर्य का निशाना

बता दें कि तीन दिन पहले ही राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख व राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखकर दोहरे मापदंड पर सवाल खड़ा किया था। माना जा रहा है कि विपक्ष इसको मुद्दा न बना पाए । इसलिए सरकार ने यह कदम आनन—फानन में उठाने को मजबूर हुई। जयंत ने कहा था कि न्याय की लेखनी का रंग एक-सा होता है, भिन्न-भिन्न नहीं। उन्होंने कहा है कि स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में हेट स्पीच मामले में सपा नेता मो. आजम खान (Azam Khan) की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। जबकि एक अन्य मामले में इसी कोर्ट ने 11 अक्तूबर को विक्रम सैनी (Vikram Saini) को भी दो साल की सजा सुनाई, लेकिन उनके खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया गया।

कवाल के बवाल में दोषी भाजपा विधायक को मिली थी दो-दो साल की सजा

मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान कवाल में सचिन और गौरव की हत्या के अगले दिन दो पक्षों के बीच हुए बवाल में नामजद खतौली विधायक विक्रम सैनी ( MLA Vikram Saini)  समेत 12 लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया था। एडीजे कोर्ट ने इन सभी को दो-दो साल कारावास एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी को 25 25 हजार रुपये के बंधपत्र पर जमानत दे दी थी। साक्ष्य के अभाव में 15 आरोपियों को बरी कर दिया गया है जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-4 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई।

अधिवक्ता के अनुसार कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विधायक विक्रम सैनी सहित 12 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया, जबकि इन सभी को धारा 307 के आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने विधायक विक्रम सैनी ( MLA Vikram Saini) समेत 12 लोगों को दो-दो साल की कारवास एवं 10 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अस मामले में 15 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। विधायक विक्रम सिंह ( MLA Vikram Saini)के अधिवक्ता भरतवीर अहलावत ने बताया कि उनकी ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी

पढ़ें :- हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड, नकली वैक्सीन से देशवासियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर जुटाए गए चंदे तो नहीं... हेमंत सोरेन का BJP पर निशाना

ये है पूरा मामला

27 अगस्त 2013 को कवाल कांड के बाद 28 अगस्त की शाम कवाल में तोड़फोड़ एवं मारपीट हुई थी। बाद में 29 अगस्त को दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था। इस मामले में जानसठ पुलिस ने विधायक विक्रम सैनी ( MLA Vikram Saini)समेत 28 लोगों को आरोपी बनाकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इनमें से एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...