लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सिंगापूर मॉडल को राज्य में लागू करने वाली है। इस मॉडल के जरिए सरकार जनता को साफ-सफाई की आदत डलवाना चाहती है। दरअसल, योगी सरकार एक ऐसे विधेयक को कैबिनेट में लाने की तैयारी कर रही है, जिससे लोग गन्दगी करने से पहले अब सोचेंगे। इस विधेयक के अनुसार, अगर अब कोई गाड़ी चलाते समय थूकता हुआ या कोई सामान बाहर फेंकते हुए पाया गया तो उसे 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।
वहीं, अब उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 को कैबिनेट से पास कराने की तैयारी में योगी सरकार जुटी हुई है। ऐसे में अब लोगों से नगर विकास विभाग ने उनके सुझाव मांगे हैं। वैसे तो शहरों को साफ़ रखने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल, अभी तक गंदगी फैलाने पर जुर्माने के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से गंदगी फ़ैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी इस विधेयक के जरिए की जा रही है। वहीं, प्रस्तावित नियमावली में ये स्पष्ट किया गया है कि किस शहर में कितना जुर्माना वसूला जाएगा।
बड़े नगर निगम में अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय कुछ फेंकते या थूकते हुए पाया पाया गया तो उसे 1000 रुपए बतौर जुर्माना देना होगा। वहीं, छोटे नगर निगम में 750 रुपए तो पालिका परिषद में 500 और नगर पंचायत में 350 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। ऐसे ही बड़े शहरों में सर्वाजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने या गंदगी फैलाने पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा, जबकि छोटे शहरों में 400, पालिका परिषद में 300 और नगर पंचायत में 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा।