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Yogi government का बड़ा एक्शन : BRD अस्पताल में बच्चों की मौत मामले में डॉ. कफील खान को किया बर्खास्त

गोरखपुर (Gorakhpur) के बीआरडी मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ कफील खान (Dr Kafeel Khan) ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत मामले में बीते चार से निलंबित चल रहे थे। उनको योगी सरकार (Yogi government) ने गुरुवार को बर्खास्त कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार (Alok Kumar, Principal Secretary, Medical Education Department) ने उनके बर्खास्त किए जाने की पुष्टि की है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। गोरखपुर (Gorakhpur) के बीआरडी मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान (Dr Kafeel Khan) ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत मामले में बीते चार से निलंबित चल रहे थे। उनको योगी सरकार (Yogi government) ने गुरुवार को बर्खास्त कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार (Alok Kumar, Principal Secretary, Medical Education Department) ने उनके बर्खास्त किए जाने की पुष्टि की है। बता दें कि डॉ कफील खान (Dr Kafeel Khan) ने अपने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है।

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चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने डाॅ. कफील को बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अगस्त 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हो गई थी। इस दौरान मीडिया में डॉ कफील खान को हीरो बना दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने स्तर पर कोशिश करते हुए कुछ ऑक्सीजन सिलिंडर की व्यवस्था की थी। इसके बाद में 22 अगस्त को सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी माना गया था। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी। सस्पेंशन के बाद डॉ. कफील को डीजीएमई के दफ्तर से अटैच कर दिया गया था। जांच रिपोर्ट लोक सेवा आयोग को भेजी गई थी, जिसके बाद आयोग ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है।

बर्खास्तगी के खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे

बर्खास्तगी की खबर पर डाॅ. कफील ने कहा कि निलंबन के मामले में कोर्ट ने सात दिसंबर को अगली तारीख दी है। अभी उन्हें बर्खास्तगी के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि कोर्ट पर भरोसा है। बर्खास्तगी के खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे।

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