आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Aam Aadmi Party's Rajya Sabha MP Sanjay Singh) को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) बड़ी राहत मिल गई है। बता दें कि यह राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच से मिली है।
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Aam Aadmi Party’s Rajya Sabha MP Sanjay Singh) को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) बड़ी राहत मिल गई है। बता दें कि यह राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच से मिली है। कोर्ट ने संजय सिंह (Sanjay Singh) को एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) से मिली 3 महीने की सजा के मामले में जमानत दी है। 23 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत दी है। आप सांसद संजय सिंह ( AAP MP Sanjay Singh) के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) का यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के इस फैसले के बाद आप सांसद संजय सिंह ( AAP MP Sanjay Singh) ने आभार प्रकट किया है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के इस फैसले पर कहा कि माननीय हाईकोर्ट के निर्णय से सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। हाल ही में आप सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला राहत भरी खबर है।
जानें क्या था मामला?
आप सांसद संजय सिंह ( AAP MP Sanjay Singh)ने 23 साल पहले 19 जून 2001 को सुलतानपुर में पानी-बिजली की समस्या को लेकर धरना-प्रदर्शन किया था। इसमें संजय सिंह के साथ कई और लोग मौजूद थे। उनके साथ पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, संतोष, विजय कुमार और सुभाष चौधरी ने भी हिस्सा लिया था। उसी दौरान कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसे लेकर कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो गया था। साथ ही सरेंडर करने का नोटिस भी दिया गया था। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से संजय सिंह को बड़ी राहत मिल गई है।
दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी बड़ी राहत
सांसद संजय सिंह (MP Sanjay Singh) को इससे पहले भी दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत दी थी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत मिली थी। इस फैसले के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। संजय सिंह को कोर्ट ने 2 लाख रुपये के बॉंड पर जमानत दी थी।