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Adani Group News: एयरपोर्ट डील में अडानी ग्रुप को बड़ी राहत, नहीं वसूला जाएगा GST, जानिए पूरा मामला

अडानी समूह का कारोबार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। पिछले कुछ समय से अडानी समूह ने हवाईअड्डों के परिचालन बिजनेस का खास विस्तार किया है। समूह को जिन हवाईअड्डों का परिचालन अधिकार हासिल हुआ है, उनमें जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (Jaipur International Airport) भी शामिल है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Adani Group News: अडानी समूह का कारोबार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। पिछले कुछ समय से अडानी समूह ने हवाईअड्डों के परिचालन बिजनेस का खास विस्तार किया है। समूह को जिन हवाईअड्डों का परिचालन अधिकार हासिल हुआ है, उनमें जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (Jaipur International Airport) भी शामिल है। इस हवाईअड्डे से संबंधित सौदे में अडानी ग्रुप को बड़ा फायदा मिला।

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मीडिया रिपोर्ट की माने तो, अब अडानी समूह को इस डील पर जीएसटी नहीं देना होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) कहना है कि अडानी ग्रुप को जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के ट्रांसफर पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। एएआई ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) की राजस्थान बैंच से संपर्क किया था कि क्या अडानी ग्रुप को कारोबार के हस्तांतरण को आपूर्ति के रूप में माना जाता है और क्या संपत्ति के ट्रांसफर पर जीएसटी लगाया जा सकता है?

जानिए पूरा मामला
AAI ने जानना चाहा था कि क्या इस डील के गोइंग कंसर्न माना जा सकता है। बता दें कि जब किसी पूरे व्यवसाय को स्थानांतरित किया जाता है और भविष्य में उसे स्वतंत्र रूप से चलाया जाता है, तो इस स्थानांतरण को गोइंग कंसर्न कहते हैं। इस पर जीएसटी नहीं लागू है। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण एएआर ने 20 मार्च, 2023 के अपने फैसले में कहा कि AAI और अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच 16 जनवरी, 2021 को हुआ समझौता गोइंग कंसर्न है।

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