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गैंगस्टर मामले में मिली 10 साल की सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी की इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील मंजूर

माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) की इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गैंगस्टर मामले (Gangster Case) में मिली 10 साल की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली है। कोर्ट ने निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की जमानत पर 24 जुलाई को सुनवाई होगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) की इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गैंगस्टर मामले (Gangster Case) में मिली 10 साल की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली है। कोर्ट ने निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की जमानत पर 24 जुलाई को सुनवाई होगी।

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बता दें कि गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के मामले में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट (Ghazipur Special Court) ने मुख्तार अंसारी ( Mukhtar Ansari) को दस साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ मुख्तार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुक्रवार को जस्टिस विक्रम डी चौहान (Justice Vikram D Chauhan) की एकल पीठ ने मुख्तार की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है। इस मामले में मुख्तार की जमानत अर्जी पर सुनवाई 24 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट में मुख्तार की तरफ से उनका पक्ष अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय (Advocate Upendra Upadhyay) ने रखा।

माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari)  को इसी साल 29 अप्रैल को दस साल की सजा सुनाई गई थी। यह सजा गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस (BJP MLA Krishnanand Rai murder case) और विश्व हिंदू परिषद के नेता नंदकिशोर रुंगटा (Vishwa Hindu Parishad leader Nandkishore Rungta) के अपहरण केस के आधार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को चार साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके आधार पर मुख्तार की लोकसभा सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है।

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