HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार

यूपी पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार

यूपी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कारण चुनाव प्रक्रिया में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट में गोरखपुर जिले की एक ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की सीट अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित करने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। इस पर न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से आपत्ति की गई कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग ने जारी कर दी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

प्रयागराज। यूपी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कारण चुनाव प्रक्रिया में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट में गोरखपुर जिले की एक ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की सीट अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित करने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। इस पर न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

पढ़ें :- Ayodhya News : हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को मिली जान से मारने की धमकी, जानें क्या है मामला?

कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से आपत्ति की गई कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। संस्थान के अनुच्छेद 243 ओ के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट को चुनाव मे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।इसलिए याचिका पोषणीय न होने के कारण खारिज की जाए। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशरी की खंडपीठ ने गोरखपुर के परमात्मा नायक और दो अन्य की याचिका पर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर विशेष न्यायालय में शुक्रवार दो अप्रैल को अवकाश के दिन याचिका की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय कुमार सिंह और स्थायी अधिवक्ता देवेश विक्रम ने बहस की।

याचिका में कहा गया था कि गोरखपुर जिले में कोई भी अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति नहीं है। इसके बावजूद सरकार ने 26 मार्च 21 को जारी आरक्षण सूची मे चवारियां बुजुर्ग, चवरियां खुर्द व महावर कोल ग्राम सभा सीट को आरक्षित घोषित कर दिया। उपबंधो का खुला उल्लंघन है आरक्षण के रिकार्ड तलब कर इसे रद्द किया जाए और चुनावियों को चुनाव लड़ने की छूट दी जाए। मुख्य स्थायी अधिवक्ता की याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

पढ़ें :- UPPSC PCS Pre exam 2024 Date :लोकसेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा की नई तारीख घोषित, एक ही दिन होगा एग्जाम
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...