तमिलनाडु पुलिस (Tamil Nadu Police) ने शुक्रवार को तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन (Tamil Nadu BJP President Nainar Nagendran) और पार्टी के वरिष्ठ नेता एच राजा समेत 113 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन सभी ने चार दिसंबर को तिरुपनरनकुंद्र पहाड़ी (Tirupanarkundra Hill) की चोटी पर दीप जलाने के लिए आयोजित एक प्रदर्शन में भाग लिया था।
चेन्नई। तमिलनाडु पुलिस (Tamil Nadu Police) ने शुक्रवार को तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन (Tamil Nadu BJP President Nainar Nagendran) और पार्टी के वरिष्ठ नेता एच राजा समेत 113 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन सभी ने चार दिसंबर को तिरुपनरनकुंद्र पहाड़ी (Tirupanarkundra Hill) की चोटी पर दीप जलाने के लिए आयोजित एक प्रदर्शन में भाग लिया था। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। यह दीप स्तंभ तिरुपरमकुंद्रम (Deep Stambh Tirupparamkundram) की छोटी पहाड़ी पर एक दरगाह के पास स्थित है।
इन सभी के खिलाफ सार्वजनिक शांति भंग (Disturbing Public Peace) करने और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि नागेंद्रन और राजा उन लोगों में शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने कल रात कुछ घंटों के लिए हिरासत में लिया था। उन्हें गुरुवार रात करीब 11.20 बजे रिहा किया गया।
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) की मदुरै पीठ ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी (Tirupanarkundra Hill) की चोटी पर कार्तिगई दीप प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। मदुरै पीठ (Madurai Peetha) ने चार दिसंबर को जिला प्रशासन की ओर से क्षेत्र में निषेधाज्ञा के आदेश के भी रद्द कर दिया था। आदेश के बाद याचिकाकर्ता, भाजपा के राज्य प्रमुख और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता व हिंदू मुन्नानी के कार्यकर्ता गुरुवार को तिरुपरनकुंद्रम गए। हालांकि, पुलिस ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि पहाड़ी पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है।
सूत्रों के मुताबिक, प्रदर्शनकारी जब इस बात पर अड़े रहे कि वह पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्हें पुलिस वाहनों में ले जाया गया और निजी हॉल में बंद कर दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया और सड़क जाम कर दी। इसके बाद 300 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सभी को कल रात रिहा कर दिया गया।
इसके बाद शुक्रवार सुबह तिरुपरनकुंद्रम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत सार्वजनिक शांति भंग करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित सात धाराओं में मामला दर्ज किया।