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ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी गैरकानूनी, बॉम्बे हाईकोर्ट से सीबीआई को बड़ा झटका

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने वीडियोकॉन लोन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को ‘अवैध’ करार दिया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने वीडियोकॉन लोन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को ‘अवैध’ करार दिया। बार एंड बैंच की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने 6 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।

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यह फैसला जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई (Justice Anuja Prabhudesai) और जस्टिस  एनआर बोरकर (Justice NR Borkar) की डिवीजन बेंच ने सुनाया है। कोर्ट ने 9 जनवरी 2023 को कोचर दंपति को जो अंतरिम जमानत दी थी उसी की पुष्टि करते हुए यह फैसला सुनाया गया है।

 

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