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Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने जानिए किन शर्तों पर दी सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नौ समन के बाद बीते 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं, अब उन्हें लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उन्हें यह राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाईं हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नौ समन के बाद बीते 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं, अब उन्हें लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उन्हें यह राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाईं हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा।

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कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि, केजरीवाल इस केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकते या किसी भी तरह से मामले को प्रभावित नहीं कर सकते। केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।

इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से कहा गया कि, अरविंद केजरीवाल सीएम कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। केजरीवाल एलजी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए जरूरी होने पर ही आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे। केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करेंगे।

 

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