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New Year Party : बिना लाइसेंस घर में करने जा रहे हैं शराब पार्टी तो हो जाएं सावधान, वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा

दुनिया भर में नए साल 2024 (New Year 2024) के स्वागत के लिए जश्न की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। नए साल का जश्न लोग अपने-अपने तरीके से मनाते हैं। कई लोग नए साल के स्वागत में शराब पार्टी (Liquor Party)का भी आयोजन करते हैं। इस मौके पर शराब की बिक्री बढ़ जाती है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दुनिया भर में नए साल 2024 (New Year 2024) के स्वागत के लिए जश्न की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। नए साल का जश्न लोग अपने-अपने तरीके से मनाते हैं। कई लोग नए साल के स्वागत में शराब पार्टी (Liquor Party)का भी आयोजन करते हैं। इस मौके पर शराब की बिक्री बढ़ जाती है। लोग बार-क्लब में शराब का सेवन करते हैं, तो वहीं कुछ लोग हाउस पार्टी (House Party) में शराब परोसते हैं।

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अगर आप भी न्यू ईयर 2024 (New Year 2024) का जश्न शराब के साथ मनाते हैं तो एक बार घर या बाहर पार्टी में शराब शामिल करने के नियम जरूर जान लें। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि शराब परोसने के लिए वैध लाइसेंस नहीं होना गैरकानूनी है और जुर्माना और गिरफ्तारी सहित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पार्टियों में शराब परोसने के दो श्रेणियों में लाइसेंस उपलब्ध हैं. आइए जानते हैं लाइसेंस के लिए कितना होगा खर्च।

हाउस पार्टी के लिए भी लिकर लाइसेंस ज़रूरी

नए साल का जश्न मनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप शराब से संबंधित सभी नियम क़ानून जान लें। नोएडा में अगर आपको नए साल की पार्टी में कमर्शियल एक्टिविटी (Commercial Activity) में शराब परोसनी है तो उसके लिए आपको आबकारी विभाग (Excise Department) से टेंपरेरी लाइसेंस (Temporary License) लेना पड़ेगा। एक दिन के लिए जारी होने वाले इस लाइसेंस के लिए आपको 11 हज़ार रुपये चुकाने होंगे। अगर आप कोई हाउस पार्टी कर रहे हैं यानी अपने घर में पार्टी ऑर्गनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 1 टेंपरेरी लाइसेंस लेना पड़ेगा जिसकी क़ीमत 4 हज़ार रुपये है ।

लाइसेंस पर लागू होगी समय की पाबंदी

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कमर्शियल और हाउस पार्टी (House Party)  दोनों ही तरह के टेंपरेरी लाइसेंस (Temporary License) की एक ये सबसे बड़ी शर्त है कि आप अपनी पार्टी में किसे दूसरे राज्य की शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टेंपरेरी लाइसेंस (Temporary License) लेने के बाद क्वांटिटी पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है लाइसेंस पर सिर्फ़ और सिर्फ़ समय की पाबंदी लागू होती है।

आबकारी विभाग को डबल कमाई की उम्मीद

नोएडा के ज़िला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव (District Excise Officer Subodh Srivastava) ने बताया कि पिछले साल 31 दिसंबर की शाम तीन करोड़ से ज़्यादा की शराब की बिक्री हुई थी। इस साल वो रेवेन्यू की इस रक़म को डबल यानी कि लगभग छह करोड़ रुपये मान रहे हैं। सुबोध श्रीवास्तव (Subodh Srivastava)ने कहा कि कोई भी शराब ठेकेदार ज़्यादा क़ीमत न वसूले इसकी निगरानी के लिए भी कई टीमें बनाई गई हैं। रात 11 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें दिल्ली से सटे यूपी (UP) के नोएडा (Noida) और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में नए साल के मौके पर रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। यह कदम उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन (Uttar Pradesh Excise Commissioner Senthil Pandian) के आदेश के बाद उठाया गया है। बता दें, 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए शराब की दुकानें 11 बजे तक खुले रहने का फैसला किया गया था।

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