दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के तरफ से की जांच की जा रही आबकारी नीति मामले (Excise Policy Case) में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत ( Judicial Custody)12 मई तक बढ़ा दी है।
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के तरफ से की जांच की जा रही आबकारी नीति मामले (Excise Policy Case) में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत ( Judicial Custody)12 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को गुरुवार को CBI द्वारा जांच किए जा रहे आबकारी मामले में न्यायिक हिरासत ( Judicial Custody) खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था।
आबकारी नीति मामले (Excise Policy Case) में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने उच्च न्यायालय में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका का विरोध किया। उसने कहा कि जमानत पर रिहा होने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम साक्ष्य एवं गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल सीबीआई और ईडी के मामलों में न्यायिक हिरासत ( Judicial Custody) में हैं। सीबीआई (CBI) की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा से कहा कि आबकारी नीति को लेकर सिसोदिया एवं आम आदमी पार्टी की एक कार्यप्रणाली एवं योजना थी। उसने व्यवस्थित ढंग से एवं चालाकी से इस घोटाले को अंजाम दिया।