बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस दिया है। जिसमें उन पर बेबुनियाद तुच्छ और अपमानजनक आरोप लगाने का आरोप लगाया गया है। अशोक चौधरी के वकील द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि या तो प्रशांत किशोर अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए सबूत पेश करें या कानूनी नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाने और धूमिल करने के लिए बिना शर्त माफी मांगें।
पटना। बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने जन सुराज पार्टी (Jan Suraj Party) के संस्थापक प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस दिया है। जिसमें उन पर बेबुनियाद तुच्छ और अपमानजनक आरोप लगाने का आरोप लगाया गया है। अशोक चौधरी (Ashok Chaudhary) के वकील द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि या तो प्रशांत किशोर अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए सबूत पेश करें या कानूनी नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाने और धूमिल करने के लिए बिना शर्त माफी मांगें। नोटिस में कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो चौधरी बिहार में 100 करोड़ रुपये के हर्जाने (damages) के लिए उचित आपराधिक कार्यवाही और दीवानी मुकदमा शुरू करेंगे।
प्रशांत किशोर को मिले नोटिस में कहा गया है कि किशोर ने 19 सितंबर 2025 को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपमानजनक (offensive) बयान दिया था। इसमें उल्लेख किया गया है कि चौधरी ने तीन दशकों से अधिक समय तक जनता की सेवा की है, अपनी प्रतिबद्धता और नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है। एक राजनीतिक नेता के रूप में उनकी विभिन्न भूमिकाओं के अलावा, नोटिस में उनकी शैक्षणिक योग्यता और हार्वर्ड विश्वविद्यालय (Harvard University) परिसर में एक शोधपत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें आमंत्रित किए जाने का भी उल्लेख है। नोटिस में कहा गया है कि किशोर ने चौधरी पर “भ्रष्टाचार” (Corruption) के आरोप लगाए थे और जन सुराज नेता का यह आरोप सरासर झूठ है। नोटिस में कहा गया है कि यह पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है कि मेरे मुवक्किल का एमवीवी न्यास (mvv trust) के कामकाज या उसकी संपत्ति और देनदारियों से कोई लेना-देना नहीं है। साथ ही अन्य आरोपों को भी खारिज किया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि किशोर द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान पूरी तरह से भ्रामक, निराधार, भ्रामक और बेहद निंदनीय हैं। मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से दिए गए थे। नोटिस में किशोर के खिलाफ चौधरी द्वारा दायर एक पूर्व मानहानि मामले का भी उल्लेख है और कहा गया है कि जन सुराज नेता को उस मामले में सक्षम अदालत (court)द्वारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में किशोर पर चौधरी के खिलाफ एक प्रेरित अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है, आपने राज्य की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता हासिल करने के लिए मेरे मुवक्किल को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है और उनकी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। नोटिस में आगे कहा गया है मैं आपसे या तो अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने या मेरे कानूनी नोटिस की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर, मेरे मुवक्किल को अपूरणीय क्षति (irreparable damage) पहुंचाने और उनकी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से लिखित और मौखिक बिना शर्त माफ़ी मांगने का आग्रह करता हूं। ऐसा न करने पर, मेरे मुवक्किल को 100 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए उचित आपराधिक (criminal) कार्यवाही और दीवानी मुकदमा शुरू करने के लिए बाध्य किया जाएगा।