यूपी के चर्चित बिकरू कांड (Bikru Case) में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे (Vikas Dubey) की पत्नी ऋचा दुबे (Richa Dubey) को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि ऋचा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ऊपर दर्ज FIR को रद्द कराने की मांग वाली याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली। यूपी के चर्चित बिकरू कांड (Bikru Case) में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे (Vikas Dubey) की पत्नी ऋचा दुबे (Richa Dubey) को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि ऋचा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ऊपर दर्ज FIR को रद्द कराने की मांग वाली याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने ऋचा दुबे (Richa Dubey) को एक हफ्ते में सरेंडर करने को आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरेंडर के बाद ऋचा जमानत याचिका दाखिल करती हैं, तो उस पर कानून के मुताबिक सुनवाई होगी। ऋचा दुबे (Richa Dubey) की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हैरानी जताई है। कहा कि मामले में जब चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, तो फिर FIR रद्द करने की मांग कैसे की जा सकती है?
तो वहीं, ऋचा दुबे (Richa Dubey) की ओर से पेश हुए वकील सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। ऋचा ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी की FIR रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने धारा 419 और 420 के तहत दर्ज मामले में FIR रद्द करने से इनकार कर दिया था। ऋचा ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी।
ऋचा दुबे (Richa Dubey) पर मर्जी के बिना कथित तौर पर नौकर का सिम कार्ड इस्तेमाल करने का आरोप है। ऋचा दुबे (Richa Dubey) गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी हैं। विकास ने जुलाई 2020 में अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद विकास दुबे (Vikas Dubey) और 5 साथियों को अलग-अलग एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था।