वाराणसी जिला कोर्ट ने सोमवार को हिन्दू पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने कहा कि ज्ञानव्यापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर तय की गई है। हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। Remove term: Varanasi District Court
वाराणसी। वाराणसी जिला कोर्ट (Varanasi District Court) ने सोमवार को हिन्दू पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश (District Judge Dr. Ajay Krishna Vishwesh) की कोर्ट ने कहा कि ज्ञानव्यापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर तय की गई है। हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील स्वीकार कर ली है। वकील ने कहा कि इसके साथ ही प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट 1991 नहीं लागू होगा। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष फैसले के दौरान मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं था। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील है।
ज्ञानवापी के फैसले को लेकर प्रदेश भर में पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड में है। लखनऊ और आजमगढ़ समेत प्रदेश के कई शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च किया। लखनऊ पुलिस आयुक्त एसबी शिरोडकर (Lucknow Police Commissioner SB Shirodkar) ने कहा कि आज महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। हमलोगों ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था की निरीक्षण किया।