1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Chandigarh Mayor Election : AAP उम्मीदवार कुलदीप कुमार विजयी घोषित, सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को धांधली का दोषी माना

Chandigarh Mayor Election : AAP उम्मीदवार कुलदीप कुमार विजयी घोषित, सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को धांधली का दोषी माना

चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) में आम आदमी पार्टी (AAP) प्रत्याशी की जीत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मंगलवार को हुई गिनती में ‘आप’ को मेयर चुनाव (Mayor Election) में विजयी घोषित किया गया। ऐसे में AAP के उम्मीदवार कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) में आम आदमी पार्टी (AAP) प्रत्याशी की जीत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मंगलवार को हुई गिनती में ‘आप’ को मेयर चुनाव (Mayor Election) में विजयी घोषित किया गया। ऐसे में AAP के उम्मीदवार कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह (Returning Officer Anil Masih) को धांधली का दोषी मानते हुए उन्हें अवमानना का नोटिस दिया है।

पढ़ें :- UP News : सीएम योगी, बोले- जो बैलेट पेपर लूटने का काम करते थे, वो EVM पर उठा रहे हैं सवाल

चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर  सुप्रीम कोर्ट ने  सुनाया ऐतिहासिक फैसला 

पढ़ें :- AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत

चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बेंच ने आदेश दिया है कि मेयर चुनाव में अमान्य किए गए 8 बैलेट पेपर मान्य माने जाएंगे। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे। आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दे दिया गया। बाद में ये आठ वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए। इस तरह आठ मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं। लिहाजा, आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का फैसला अमान्य है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्प्णी के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू

Hearing on Chandigarh mayor election in Supreme court today all update

पढ़ें :- Big Breaking : सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT के मिलान की मांग वाली सभी याचिकाओं को किया खारिज

बेंच ने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने पहले तो महापौर चुनाव की प्रक्रिया में गैरकानूनी तरीके से तब्दीली की। इसके बाद उन्होंने 19 फरवरी को इस अदालत के समक्ष झूठ कहा। इससे पहले अदालत ने 30 जनवरी को हुए मतदान के बैलेट पेपर की जांच की। इसके बाद SC ने कहा कि आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त निशान थे। कोर्ट ने कहा कि निशान लगे बैलेट पेपर गिने जाएंगे जिसके बाद विजेता का नाम घोषित होगा। वहीं कोर्ट की टिप्प्णी के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू हो गया है।

INDIA गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर कुलदीप कुमार को बहुत-बहुत बधाई : अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। INDIA गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना है।

पढ़ें :- US ने तीन भारतीय कंपनियों पर लगायी पाबंदी, ईरान के साथ कारोबार पर कार्रवाई

सत्य की जीत हुई-मान : भगवंत मान

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने खुशी जताई। मान ने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई…चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं… पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज किए गए 8 वोटों को सही ठहराते हुए सीजेआई ने आप के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया… लोकतंत्र की इस महान जीत पर चंडीगढ़वासियों को बहुत-बहुत बधाई…

मेयर चुनाव में क्या हुआ था?

पढ़ें :- SC और EC  ‘सूरत’ की घटना का स्वत: संज्ञान लेकर षड्यंत्रकारियों को सख़्त से सख़्त सज़ा दे : अखिलेश यादव

बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव  में कांग्रेस-आप गठबंधन के पास कुल 20 वोट और भाजपा के पास 16 वोट थे। संख्या बल देखें तो आप और कांग्रेस के पक्ष में था लेकिन चुनाव बीजेपी जीत गई। दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस-आप गठबंधन के 8 वोटों को इनवैलिड यानी अमान्य करार दिया था और बीजेपी के मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया था। इस पर काफी बवाल कटा।एक वीडियो भी शेयर किया गया और इसके आधार पर आरोप लगाया जा रहा था कि ऑफिसर अनिल मसीह ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की।

नए सिरे से चुनाव की मांग

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस पादरीवाला ने कहा कि मसीह ने कल जो बयान दिया था वह गलत था। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने बेंच से कहा कि कृपया धारा 38(3) देखें, स्पष्ट तौर पर नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए। याचिका में भी यही मांग की गई है। मनिंदर सिंह हाल ही में इस्तीफा देने वाले मेयर मनोज सोनकर की तरफ से कोर्ट में दलीले दे रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...