गुजरात (Gujarat) के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mewani) के जेल से छूटने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अब जिग्नेश मेवानी (Jignesh Mewani) को कोर्ट ने तीन महीने जेल की सजा सुनाई गई है। मामला 2017 का है, जब जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mewani) मेहसाणा में बिना इजाजत रैली की थी।
नई दिल्ली। गुजरात (Gujarat) के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mewani) के जेल से छूटने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अब जिग्नेश मेवानी (Jignesh Mewani) को कोर्ट ने तीन महीने जेल की सजा सुनाई गई है। मामला 2017 का है, जब जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mewani) मेहसाणा में बिना इजाजत रैली की थी।
जिग्नेश (Jignesh Mewani) के साथ ही एनसीपी नेता रेशमा पटेल (NCP leader Reshma Patel) और सुबोध परमार को भी कोर्ट ने तीन महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने कुल 12 लोगों को सजा सुनाया है। बता दें, ये मामला 2017 का है, जब जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mewani) और एनसीपी नेता रेशमा पटेल, सुबोध परमार ने बिना इजाजत के मेहसाणा में रैली निकाली थी। अब कोर्ट ने इन्हें दोषी बताते हुए तीन महीने जेल की सजा सुनाई है।